NGV PRAKASH NEWS

सरकारी योजनाओं या अधिकारियों से शिकायत कहां और कैसे करें
सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने, आवेदन लंबित रहने या अधिकारियों की लापरवाही जैसी स्थितियों में आम नागरिक औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने इसके लिए अलग-अलग ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यवस्थाएं बनाई हैं, ताकि जनता की समस्याएं सीधे संबंधित विभाग तक पहुंच सकें।
केंद्र सरकार से जुड़े मामलों में नागरिक CPGRAMS (सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम) के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल पर किसी भी केंद्रीय मंत्रालय, विभाग या योजना से संबंधित समस्या को दर्ज किया जाता है। शिकायत करते समय योजना या विभाग का नाम, समस्या का स्पष्ट विवरण और उपलब्ध दस्तावेज अपलोड करना होता है।
राज्य सरकार से जुड़ी शिकायतों के लिए हर राज्य में अलग व्यवस्था होती है। अधिकांश राज्यों में जनसुनवाई पोर्टल या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन संचालित की जाती है, जहां नागरिक योजनाओं में गड़बड़ी, लाभ न मिलने या अधिकारियों के व्यवहार से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
शिकायत दर्ज होने के बाद आवेदक को एक पंजीकरण संख्या मिलती है। इसी नंबर के जरिए शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है। तय समय सीमा में संबंधित विभाग को जवाब देना और समाधान बताना अनिवार्य होता है। यदि समाधान संतोषजनक न हो, तो शिकायत को उच्च स्तर पर अग्रेषित किया जा सकता है।
यह शिकायत प्रणाली नागरिकों को सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार देती है और योजनाओं का वास्तविक लाभ ज़मीन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
NGV PRAKASH NEWS
