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प्रेमी पर तेजाब फेंककर हत्या करने वाली प्रेमिका को आजीवन कारावास
आगरा, 06 फरवरी 2026.
आगरा की एडीजे-2 कोर्ट ने प्रेमी की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी प्रेमिका सोनम पांडे को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में सजा की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। यह सनसनीखेज घटना 21 मार्च 2021 को थाना हरिपर्वत क्षेत्र के खंदारी इलाके में सामने आई थी।
अदालत में पेश अभियोजन के अनुसार औरैया निवासी नर्स सोनम पांडे और कासगंज निवासी देवेंद्र के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। इसी बीच सोनम को जानकारी हुई कि देवेंद्र की शादी कहीं और तय हो गई है। इससे नाराज होकर सोनम ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसने पंखा ठीक कराने के बहाने देवेंद्र को अपने कमरे पर बुलाया। वहां शादी को लेकर विवाद हुआ और गुस्से में आकर सोनम ने देवेंद्र पर तेजाब डाल दिया।
बताते चलें कि इस हमले में देवेंद्र गंभीर रूप से झुलस गया, जबकि आरोपी सोनम भी आंशिक रूप से झुलसी थी। देवेंद्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरने से पहले देवेंद्र ने पुलिस को दिए बयान में पूरी घटना का खुलासा किया था, जिसमें उसने साफ तौर पर बताया कि सोनम ने धोखे से बुलाकर उस पर एसिड फेंका।
पुलिस जांच के दौरान सोनम के कमरे से एक लीटर तेजाब का डिब्बा बरामद हुआ, जिसे कोर्ट में अहम साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और मृतक के अंतिम कथन के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में यह साबित किया कि यह हत्या पूर्व नियोजित और जानबूझकर की गई थी।
सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने सोनम पांडे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले के साथ अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अपराध अत्यंत क्रूर और समाज को झकझोर देने वाला है, जिसके लिए कठोर दंड आवश्यक है।
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