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संतकबीरनगर में दो युवकों पर जानलेवा फायरिंग के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद
संतकबीरनगर 14 अक्टूबर 2026
संतकबीरनगर में दो युवकों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किए जाने के मामले में कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने वांछित आरोपी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से .315 बोर का एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। मामले में आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर आरोपी को न्यायालय भेज दिया।
डारीडिहा मोड़ से हुई गिरफ्तारी
पुलिस प्रेस नोट के अनुसार, पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद जय प्रकाश दुबे के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने 14 अक्टूबर को डारीडिहा मोड़ से आरोपी को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रेम प्रकाश पुत्र स्वर्गीय राजबली सिंह, निवासी ऊनखास, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर के रूप में हुई है। वह मुकदमा अपराध संख्या 888/2026 में वांछित था।
21 सितंबर को कॉलेज के पास हुई थी फायरिंग
पुलिस के मुताबिक, 21 सितंबर 2026 को छत्रपति साहूजी महाराज इंटर कॉलेज, काटगंगा के पास दो युवकों पर फायरिंग किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही कोतवाली खलीलाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल से 32 बोर के दो खोखा कारतूस बरामद हुए, जिनके पेंदे पर 7.65 KF अंकित था। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर बरामद खोखा कारतूसों को नियमानुसार कब्जे में लेकर सील किया था।
पूछताछ में सामने आई विवाद और हमले की कहानी
पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, पूछताछ में आरोपी प्रेम प्रकाश ने बताया कि वह गोरखल में किराये का कमरा लेकर रहता है। उसके मित्र सोनू, डब्लू, प्रियांशु उर्फ टायसन और आदित्य 21 सितंबर की सुबह उसके कमरे पर आए थे। आरोपी के कथित बयान के अनुसार, प्रियांशु उर्फ टायसन ने बताया कि दुधारा थाना क्षेत्र के दो व्यक्तियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
पुलिस के अनुसार, इसी बात को लेकर सभी ने कथित तौर पर दोनों युवकों को रास्ते में रोककर मारने की योजना बनाई। इसके बाद वे छत्रपति साहूजी महाराज इंटर कॉलेज, काटगंगा के पास पहुंचे, जहां उन्हें मोटरसाइकिल से आते दो युवक दिखाई दिए। आरोप है कि युवकों को रोककर उनके साथ मारपीट की गई और इसी दौरान आरोपी के मित्र डब्लू ने पिस्टल से दोनों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की।
पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल पर लोगों के एकत्र होने के बाद आरोपी और उसके साथी मौके से भाग गए। यह विवरण पुलिस द्वारा पूछताछ के संबंध में जारी जानकारी पर आधारित है।
आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध .315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद होने के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 944/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत एक अन्य मुकदमा भी दर्ज किया है।
फायरिंग के मूल मामले में मुकदमा अपराध संख्या 888/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया है।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम
इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक प्रभांशु कुमार राय, हेड कांस्टेबल मो. युसूफ, कांस्टेबल चन्द्रशेखर यादव, सचिन, अपूर्व त्रिपाठी, वृजेश वर्मा सहित कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम की भूमिका रही।
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