
सहारा से पैसा पाने की उम्मीद बढ़ी
नई दिल्ली.
सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार 4 सितंबर को सहारा समूह को निर्देशित किया है कि वह अपने शीर्ष अधिकारियों और शेर धारकों के बारे में जानकारी देने के साथ ही उन संपत्तियों की सूची भी उपलब्ध कारण जिन्हें बेचकर 10 हजार करोड़ रुपये जुटाई जा सकते हैं |
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा समूह में पैसा जमा किए हुए लोगों का पैसा लौटाने के लिए यह राशि सेबी -सहारा रिफंड खाते में जमा कराई जानी है |

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि 31 अगस्त 2012 को सहारा समूह की कंपनियों- सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह निवेशकों से एकत्रित की गई राशि को 3 महीने के भीतर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ सेबी को वापस करें |

