
अवैध धर्मांतरण मामले में दोष तय
लखनऊ 10 सितंबर 24.
अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना उमर गौतम, कलीम सिद्दीकी सहित 14 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाया है |
वही एक अन्य आरोपी इदरीश कुरैशी को हाई कोर्ट से स्थगन मिला हुआ है |
बताते चलें कि एन आई ए, ए टी एस कोर्ट केजीएफ विवेकानंद शरण त्रिपाठी द्वारा सभी आरोपियों को कल सजा सुनाई जाएगी |
आरोपियों को दोषी पाए जाने पर विभिन्न धाराओं में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा सजा का प्रावधान है इसलिए दोषी पाए गए सभी आरोपियों को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है |


