
अफसरों को बनाती थी निशाना, फिर ऐंठती थी मोटी रकम – महिला वकील पर FIR
लखनऊ 8 फरवरी 25.
राजधानी लखनऊ में एक महिला वकील पर अधिकारियों को झूठे मामलों में फंसाकर पैसे वसूलने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद महिला वकील का पंजीकरण रद्द कर दिया गया और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस ने सहायक अभियोजन अधिकारी की तहरीर पर आरोपी वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
झूठे शादी के प्रमाणपत्र से किया फर्जीवाड़ा
सहारनपुर की वकील शालिनी शर्मा के खिलाफ वाराणसी के सहायक अभियोजन अधिकारी दीपक कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि शालिनी ने अपनी और दीपक की शादी का फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करवाया था, जिसमें 2 जनवरी 2001 की शादी दिखाई गई थी। जब इस मामले की जांच बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने कराई, तो प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया। इसके बाद दीपक कुमार की शिकायत पर बार काउंसिल ने शालिनी शर्मा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और उनका पंजीकरण रद्द कर दिया।
रुपयों की डिमांड और झूठे मुकदमे का खेल
दीपक कुमार ने बताया कि 20 दिसंबर 2024 को उन्हें सहारनपुर से सूचना मिली कि शालिनी की शादी वहां पर रजिस्टर्ड नहीं है। इसके बाद जांच शुरू हुई और पता चला कि वकील शालिनी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यह साजिश रची थी। दीपक के मुताबिक, प्रयागराज के जॉर्ज टाउन में उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया और फिर एक वकील के जरिए उनसे 10 लाख रुपये की मांग की गई।
उस समय दीपक की पत्नी गर्भवती थीं, लिहाजा परिवार की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने रकम अदा कर दी। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें फिर कॉल आया और 35 लाख रुपये की मांग की गई। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया, तो शाहजहांपुर के एक होटल में उनके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया गया।
पुलिस जांच में नहीं मिले आरोपों के सबूत
कोर्ट के आदेश पर दीपक कुमार के खिलाफ FIR दर्ज हुई और अक्टूबर 2023 में एसपी शाहजहांपुर ने मामले की जांच शुरू की। रिपोर्ट में सामने आया कि दीपक कुमार का ट्रांसफर जून 2023 में बनारस हो चुका था, और उनके शाहजहांपुर के होटल में ठहरने के कोई सबूत नहीं मिले।
आरोप झूठे पाए जाने पर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस बंद कर दिया। अब पुलिस महिला वकील शालिनी शर्मा के खिलाफ दर्ज नए मामले की जांच में जुटी है।
NGV PRAKASH NEWS

