दो पहिया वाहन पर पीछे बैठी सवारी भी लगाए हेलमेट नहीं तो होगा चालान

जी. पी. दुबे

बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों पर होगी सख्ती, जल्द शुरू होंगे चालान

बस्ती 10 फरवरी 25.

संभागीय परिवहन अधिकारी रविकांत शुक्ला ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए सख्त नियम लागू करने की घोषणा की है। अब वाहन चालक के साथ-साथ पीछे बैठी सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य होगा। नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ जल्द ही चालान की कार्रवाई शुरू होगी।

‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ नियम सख्ती से लागू

संभाग के जिलाधिकारियों ने शहरी क्षेत्रों में सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया है कि बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दिया जाए। इस अभियान की लगातार मॉनिटरिंग परिवहन विभाग द्वारा की जा रही है।

यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दोपहिया वाहन चालकों की होती हैं, जिनमें हेलमेट न पहनने के कारण मौतें ज्यादा होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब यूपी के लोग दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों में जाते हैं, तो वहां वे हेलमेट नियमों का पालन करते हैं। इन शहरों में चार साल तक के बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

सख्ती से लागू होंगे हेलमेट नियम

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों को देखते हुए निर्देश जारी किए हैं कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले चालकों और पीछे बैठने वाले सवारियों का चालान किया जाएगा। साथ ही संभाग के सभी जिलों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोग यदि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन से आते हैं, तो उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी आदेश जारी कर विश्वविद्यालय में आने वाले सभी अध्यापकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है।

‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

यदि किसी पेट्रोल पंप पर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो नागरिक इसकी शिकायत अपने जिले के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी या संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बस्ती मंडल को दे सकते हैं। दोषी पेट्रोल पंपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

NGV PRAKASH NEWS

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