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मुजफ्फरनगर में स्कूटी का 20.74 लाख रुपये का चालान, सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने बदली राशि
मुजफ्फरनगर,
08 नवंबर 2025
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस द्वारा एक स्कूटी का 20 लाख 74 हजार रुपये का चालान किए जाने का मामला सामने आने के बाद पूरे जिले में हलचल मच गई। यह विवादित चालान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस विभाग भी स्पष्टीकरण देने में जुट गया है।
घटना 4 नवंबर की बताई जा रही है, जब नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित गांधी कॉलोनी चौकी पर तैनात पुलिस टीम ने एक स्कूटी सवार अनमोल सिंघल का चालान किया। आरोप था कि सवार ने हेलमेट नहीं लगाया था, वह ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं दिखा सका और उसके पास वाहन के किसी भी प्रकार के कागजात मौजूद नहीं थे। इन उल्लंघनों के आधार पर गाड़ी को सीज कर दिया गया।
मामले ने उस समय तूल पकड़ा जब अनमोल सिंघल ने चालान की प्रति सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। देखते ही देखते यह मामला वायरल हो गया और आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया। इसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए चालान राशि को घटाकर 4 हजार रुपये कर दिया।
अधिकारियों ने स्वीकार किया कि चालान बनाने वाले सब इंस्पेक्टर से बड़ी चूक हुई। नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में वाहन पर 207 एमवी एक्ट की धारा लगाई जाती है, जिसके तहत न्यूनतम जुर्माना 2000 रुपये है। लेकिन संबंधित सब इंस्पेक्टर चालान भरते समय 207 एमवी एक्ट दर्ज करना भूल गए, जिससे तकनीकी गलती के कारण मिनिमम जुर्माने की राशि गलत ढंग से जुड़ गई और कुल चालान 20 लाख 74 हजार रुपये दिखने लगा।
एसपी ट्रैफिक अतुल चौबे ने बताया कि चेकिंग के दौरान पकड़ी गई स्कूटी के पास किसी भी प्रकार का कागज नहीं था, सवार ने हेलमेट नहीं लगाया था और उसके पास डीएल भी उपलब्ध नहीं था। ऐसे मामलों में स्वाभाविक रूप से 207 एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसमें 2000 रुपये का न्यूनतम जुर्माना निर्धारित है। लेकिन तकनीकी त्रुटि ने इस मामले को विवाद का विषय बना दिया।
यह मामला अब विभागीय जांच के दायरे में आ गया है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी तकनीकी गलतियों से बचने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
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