परशुरामपुर पुलिस ने 20 हजार चोरी करने वाले को तथा मुंडेरवा पुलिस ने…….

Gyan Prakash Dubey. NGV PRAKASH NEWS

जनपद बस्ती की दो अलग-अलग पुलिस कार्रवाइयाँ

1. ढाबे के काउंटर से चोरी के 20 हजार रुपये के साथ गैर जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार

बस्ती 31 जनवरी 2026.

थाना परसरामपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ढाबे के काउंटर से हुई चोरी की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने चोरी की गई 20 हजार रुपये की नकद राशि के साथ एक गैर जनपदीय अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। थाना परसरामपुर में मुकदमा संख्या 32/2026 धारा 305ए व 317(2) बीएनएस के तहत पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने वांछित अभियुक्त शोभित अवस्थी उर्फ भीमा, निवासी ग्राम प्रिया कोडर, थाना मछरेहटा, जनपद सीतापुर, उम्र लगभग 35 वर्ष, को शुक्रवार दोपहर करीब 12:50 बजे मड़ेरिया तिराहे से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 20 हजार रुपये नकद बरामद किए गए।

यह कार्रवाई थानाध्यक्ष परसरामपुर विश्व मोहन राय के नेतृत्व में चौकी प्रभारी घघौआ और पुलिस टीम द्वारा की गई। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

2. गिरोहबंद अधिनियम के फरार आरोपियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर गांव में मुनादी, उद्घोषणा चस्पा

थाना लालगंज, जनपद बस्ती में पंजीकृत मुकदमा संख्या 30/24, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित छह फरार अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी उद्घोषणा आदेश की तामील थाना मुंडेरवा पुलिस नें थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में कराई।

मामले में अभियुक्त जहुरे पुत्र हीरा, सिंधु उर्फ नूरजहाँ पत्नी अब्दुल उर्फ व्यापारी, मिठ्ठू पुत्र जहुरे, सद्दाम हुसैन उर्फ कुद्दन पुत्र मोहम्मद कुद्दुस, अली हुसैन उर्फ सोनू पुत्र मोहम्मद कुद्दुस और एकलाख हुसैन उर्फ मोनू पुत्र कुद्दुस, सभी निवासी ग्राम रौतापार, थाना लालगंज, लंबे समय से फरार चल रहे हैं। इन अभियुक्तों के विरुद्ध पहले गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसके बाद न्यायालय द्वारा 6 जनवरी 2026 को धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुपालन में पुलिस टीम ने ग्राम रौतापार में ढोल-नगाड़े के माध्यम से मुनादी कराई और पंचायत भवन सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर उद्घोषणा आदेश चस्पा किया।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि अभियुक्त एक माह के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध धारा 85 बीएनएसएस के तहत कुर्की की कार्रवाई कराई जाएगी।

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