
Gyan Prakash Dubey
पति द्वारा यौन इच्छा की पूर्ति के लिए पत्नी से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा- हाईकोर्ट
प्रयागराज 11 अक्टूबर 24.
अगर एक पुरुष अपनी पत्नी से और महिला अपने पति से सेक्स की मांग नहीं करेगी तो अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह कहां जाएंगे |
उक्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने यौन सुख को पति -पत्नी के बीच जारी झगड़े का कारण बताते हुए केस खारिज कर दिया |
प्रयागराज उच्च न्यायालय एक महिला के तरफ से पद के खिलाफ दर्ज केस की सुनवाई कर रहा था |जिसमें याचिका करता महिला ने अपने पति पर मारपीट दहेज और आप्राकृतिक संबंध बनाने के दबाव के आरोप लगाए थे |
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दम से पूछा कि पति-पत्नी सेक्स की डिमांड एक दूसरे से नहीं तो किस करेंगे |
प्राप्त समाचार के अनुसार दंपति की शादी 2015 में हुई थी |
इसके बाद पत्नी के अनुसार पति और उसके परिवार ने दहेज की मांग की |
महिला के अनुसार मांग पूरी न होने पर उसके साथ पारिवारिक जनों ने भी मारपीट किया था | महिला का यह भी कहना है कि पति शराब पीता है उससे आप्राकृतिक सेक्स करने की कोशिश करता है |
कोर्ट ने केस खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के बयान और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जांच से पता चलता है कि यदि कोई मारपीट हमला किया गया था, वह दहेज की मांग के लिए नहीं बल्कि सेक्स इच्छाओं की पूर्ति के लिए पत्नी द्वारा इनकार किये जाने पर किया गया था |
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अनीश गुप्ता ने कहा कि यह जाहिर है कि विवाद दोनों के बीच सेक्स को लेकर एक मत नहीं होने की वजह से है |


