योजनाओं का लाभ पाने के कब और कैसे करें अपना आधार अपडेट…….UIDAI नें नियम किये आसान…

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आधार कार्ड में नाम, पता या मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कराएं

04 फरवरी 2026.

आधार कार्ड आज सरकारी और गैर-सरकारी कार्यों के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है। सरकार की तरफ से दी जाने वाली सभी योजनाओं का लाभ पाने के लिए समय के साथ नागरिकों को आधार में दर्ज नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर में बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में आधार जारी करने वाली संस्था ने इसके लिए सरल और स्पष्ट प्रक्रिया तय की है।

👉यदि किसी नागरिक को केवल पते में बदलाव कराना है, तो यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी पूरी की जा सकती है। इसके लिए UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पहचान और पते से संबंधित वैध दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। ऑनलाइन आवेदन पूरा होने के बाद एक अनुरोध संख्या प्राप्त होती है, जिसके जरिए अपडेट की स्थिति ट्रैक की जा सकती है।

👉नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक विवरण में बदलाव के लिए नजदीकी आधार नामांकन या अपडेट केंद्र पर जाना अनिवार्य होता है। केंद्र पर निर्धारित शुल्क जमा कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जाता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक को एक रसीद दी जाती है, जिसमें अपडेट रिक्वेस्ट नंबर दर्ज होता है।

👉UIDAI के अनुसार, आवेदन के सत्यापन के बाद आमतौर पर 7 से 15 कार्यदिवस के भीतर आधार में अपडेट हो जाता है। अपडेट पूरा होने पर नागरिक अपना संशोधित आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं।

आधार में सही जानकारी होना जरूरी है, ताकि सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं और अन्य आवश्यक कार्यों का लाभ बिना किसी परेशानी के लिया जा सके।

UIDAI ने आसान किए नियम, अब आधार में नाम, पता और जन्मतिथि अपडेट करना हुआ सरल…….
आधार कार्ड से जुड़े करोड़ों नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए ने नाम, पता और जन्मतिथि (DOB) में बदलाव से संबंधित नियमों को आसान कर दिया है। UIDAI ने आधार नामांकन और अपडेट के दौरान मान्य दस्तावेजों की सूची में अहम बदलाव किए हैं, जिससे अब कम दस्तावेजों के आधार पर भी आधार अपडेट कराया जा सकेगा। इसका सीधा लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिन्हें पहले सही कागजात न होने के कारण बार-बार परेशानी का सामना करना पड़ता था।

UIDAI का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक आधार से जुड़ी सेवाओं से वंचित न रहे। नई गाइडलाइन के तहत पहचान, पता, जन्मतिथि और रिश्ते से जुड़े प्रमाणों को अधिक व्यावहारिक बनाया गया है, ताकि आधार अपडेट की प्रक्रिया सरल और तेज हो सके।

आधार में नाम बदलवाने या सुधार के लिए अब पासपोर्ट को सबसे विश्वसनीय दस्तावेज माना गया है, क्योंकि इसमें फोटो, नाम, जन्मतिथि और पता एक साथ दर्ज होते हैं। इसके अलावा PAN कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र और विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर भी नाम अपडेट कराया जा सकता है।

पता बदलने के लिए UIDAI ने कई विकल्प दिए हैं। पासपोर्ट, बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट मान्य होंगे, बशर्ते वे अपडेटेड हों। बिजली, पानी या गैस का बिल भी स्वीकार किया जाएगा, लेकिन यह तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। किराए के मकान में रहने वालों के लिए रेंट एग्रीमेंट के साथ पुलिस वेरिफिकेशन या नोटरी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा नया वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद भी पते के प्रमाण के रूप में मान्य मानी जाएगी।

जन्मतिथि में सुधार के लिए जन्म प्रमाण पत्र को सबसे अहम दस्तावेज बताया गया है। इसके साथ ही पासपोर्ट, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, फिजिकल PAN कार्ड और ऐसे सरकारी पहचान पत्र जिनमें जन्मतिथि स्पष्ट रूप से दर्ज हो, उन्हें भी मान्यता दी गई है।

UIDAI के नए नियमों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसा एक ही दस्तावेज है, जिसमें फोटो, नाम और पता तीनों दर्ज हैं, तो उसे पहचान प्रमाण (PoI) और पता प्रमाण (PoA) दोनों के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इससे अलग-अलग दस्तावेज देने की जरूरत खत्म हो जाएगी और अपडेट की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी।

UIDAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार अपडेट के लिए जमा किए जाने वाले सभी दस्तावेज असली और बिना किसी छेड़छाड़ के होने चाहिए। फर्जी या एडिटेड दस्तावेज पाए जाने पर आवेदन खारिज किया जा सकता है। साथ ही आधार में बदलाव की सीमा भी तय है। नाम अधिकतम दो बार बदला जा सकता है, जबकि जन्मतिथि और जेंडर में बदलाव केवल एक बार ही मान्य होगा।

📍 सरकार द्वारा आम नागरिकों की सुविधा के लिए जल्द ही प्रत्येक ब्लॉक में कुछ चुनिंदा ग्राम पंचायत में भी आधार नामांकन और अपडेट की सुविधा प्रदान करने जा रही है |

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