42 विधायकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार…….

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पटना हाई कोर्ट ने बिहार के 42 विधायकों को जारी किया नोटिस, नामांकन शपथ पत्र में तथ्य छिपाने का आरोप

पटना, 19 फरवरी 2026.

बिहार के 42 विधायकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने नामांकन के दौरान दाखिल शपथ पत्र में तथ्यों को छिपाने के आरोप में उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मामला चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों के पालन से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर अदालत ने गंभीर रुख अपनाया है।

➡️इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता शशि भूषण मंगलम ने जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित विधायकों द्वारा चुनाव नामांकन के समय दाखिल किए गए शपथ पत्र में सभी आवश्यक जानकारियां पूरी तरह नहीं दी गई थीं। आरोप है कि कुछ विधायकों ने शपथ पत्र के निर्धारित प्रारूप के कई पैराग्राफ खाली छोड़ दिए थे, जबकि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार सभी बिंदुओं की स्पष्ट जानकारी देना अनिवार्य होता है।

इसके बावजूद संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उनके नामांकन को वैध घोषित कर दिया गया, जिसके बाद चुनाव में पराजित प्रत्याशियों और कुछ मतदाताओं ने इस मामले को अदालत में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शपथ पत्र में जानकारी छिपाना एक गंभीर मामला है और इससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित होती है। उनका यह भी कहना है कि यदि शपथ पत्र में आवश्यक विवरण अधूरा या अपूर्ण था, तो नामांकन को वैध घोषित करना नियमों के विपरीत हो सकता है।

मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने सभी 42 विधायकों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है। अदालत ने विधायकों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि शपथ पत्र में तथ्यों को लेकर उठाए गए सवालों पर उनका क्या पक्ष है। अब आगामी सुनवाई में अदालत सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की कार्रवाई तय करेगी।

यह मामला राज्य की राजनीतिक और चुनावी व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसका असर संबंधित विधायकों की वैधानिक स्थिति पर भी पड़ सकता है।

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